नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) का लक्ष्य देश के अन्नदाताओं की आय में वृद्धि करना है। हालांकि, सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से यह निर्धारित किया है कि इस स्कीम का लाभ किन किसानों को मिलेगा और खेती-किसानी करने वाले कैसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। PM Kisan Scheme से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस स्कीम का लाभ ऐसे किसानों को ही मिलेगा, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है। इसका मतलब है कि अगर खेत आपके पिता या दादा के नाम पर है तो आपको इस स्कीम का लाभ तबतक नहीं मिलेगा, जब तक खेत आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो जाता है।
इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें खेती-किसानी करने के बावजूद इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता हैः
1. संस्थागत किसान
2. ऐसे किसान परिवार, जिसमें एक या उससे ज्यादा लोग इस श्रेणी में आते होंः
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स
संवैधानिक पदों पर आसीन वर्तमान या पूर्व सदस्य
लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य, राज्य विधान सभा या विधान परिषदों के वर्तमान या पूर्व सदस्य
नगर परिषद के पूर्व या वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान चेयरपर्सन
केंद्र सरकार/ राज्य सरकार और PSUs के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
10 हजार रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
आप अगर दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं तो इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
रिजस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती करने वालों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
PM Kisan स्कीम के तहत केंद्र सरकार हर साल पात्र किसानों के बैंक खातों में तीन बराबर किस्तों में कुल छह हजार रुपये की रकम भेजती है।