धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का वादा किया था, पर पूरा नहीं किया। फिलहाल कोर्ट फीस जमा करने का समय देकर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।
अधिवक्ता आयुष भाटिया ने पीटिशन इन पर्सन हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें केंद्र सरकार के राज्य सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के वादा करने और अब ऐसा नहीं करने की जानकारी दी है। याचिका में कहा है कि इससे मौजूदा समय में राज्य सरकार जो धान खरीदी की है उसके भंडारण की समस्या हो रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि वो FCI को तय सीमा तक धान खरीदी करने के लिए निर्देश दें।
इससे प्रदेश के 21 लाख किसानों को फायदा होगा
याचिका में कहा गया है कि FCI के धान खरीदी करने से प्रदेश के 21 लाख किसानों को फायदा मिल सकेगा। ऐसा आदेश होने पर लाखों किसानों को राहत मिलेगी। 2020-21का धान खरीदी 31 जनवरी 2021 को समाप्त हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोर्ट फीस जमा करने के लिए समय दे कर आगे मामला लगाने का आदेश दिया है। सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई।